कुशीनगर- श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि लघु एवं खुदरा व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (PM-LVMY) के अन्तर्गत पेंशन योजना दिनांक 22.07.2019 से लागू कर दी गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे समस्त लघु/खुदरा व्यापारी पात्र है, जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष एवं वार्षिक लेनदेन रूपये 1.5 करोड़ तक का है। ऐसे समस्त लघु/खुदरा व्यापारी जैसे- दुकानदार, खुदरा व्यापारी, राइस मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कारखाना मालिक, कमीशन एजेन्ट, रियल इस्टेट ब्रोकर, छोटे होटलों/रेस्टोरन्ट के मालिक आदि को शामिल किया गया है।
उन्होने बताया कि योजना के अन्तर्गत व्यापारियों को उनके योजना में प्रवेश के आयु के आधार पर रूपयें- 55/- से लेकर रूपये- 200/- प्रतिमाह नियमित अंशदान के साथ अपना पंजीयन के साथ निकटवर्ती सहज जन सेवा केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होकर पंजीकृत हो तथा प्रधानमंत्री लधु व्यापारी मान-धन योजना (PM-LVMY) का लाभ उठाये।
उन्होंने जनपद कुशीनगर के समस्त लघु/खुदरा व्यपारी बन्धु से अपेक्षा की है कि अधिकाधिक संख्या में पंजीयन करा कर योजना से लाभान्वित हों
प्रधानमंत्री मान-धन योजना(PM-LVMY) के अन्तर्गत श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा एक जरुरी सूचना दी गईं।