कुशीनगर- जिलाधिकारी डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000/- युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/- एवं युवक-युवती दोनो के दिव्यांग होने पर रू0 35000/- की धनराशि निर्धारित की गयी है। तथा शादी के समय की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्षं हुआ हो।
उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित किया कि विकास खण्ड/नगर क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019) के मध्य सम्पन्न हुई हो ऐसे पात्र दिव्यांजन, दिव्यांग शादी प्रोत्साहन पुस्कार हेतु आवेदन पत्र आन लाइन करने से पहले निबंधन कार्यालय के वेबसाइट पर https://igrsup.gov.in पर शादी पंजीकरण हेतु आन लाइन कर सम्बन्धित कार्यालय से शादी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात दिव्यांग शादी प्रोत्साहन अनुदान हेतु बेवसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर दम्पत्ति की दिव्यांगता प्रदर्शिता करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) समक्ष अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक से संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा युवक-युवती का आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों को अपलोड कराते हुए आवेदन पत्र आन लाइन कराकर सबमिट आवेदन पत्र की प्रिटं प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यागंजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन रविन्द्रनगर धूस कुशीनगर को तत्काल प्रेषित कराना सुनिश्चित करे। जिससे आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा के।
कुशीनगर जिलाधिकारी डॉ. अनिल कुमार सिंह द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया