नहीं भेजेंगे बसों व ट्रकों की चलानी,यह कथन हैARTO(A) कुशीनगर, श्री सन्दीप कुमार पंकज की।। राकेश कुमार श्रीवास्तव,चामुँडा दर्शन न्यूज़, कुशीनगर।। दिनांक 6-12-2019 को दो बस वाहन स्वामी अपनी बर्तमान परिस्थिति को बताते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कुशीनगर से अपने चालान वाहन को छुड़वाने के लिए लग रहे लोक अदालत में चालानी भेजवाने के लिए अनुरोध करने गए थे।अनुरोध को ठुकराते हुए एक टूक मे उपरोक्त अधिकारी ने कहा कि बस तथा ट्रक को छोड़ कर सभी वाहनों की चलानी भेजी जा सकती है।परन्तु दिनांक 23-12-2019 को बस या ट्रक अथवा दोनों कुल मिला कर11 वाहनों की चलानी न्यायलय ने भेज दी गयी। यह चालानी किसी दबाव में भेजी गयी या अन्य किसी कारण से भेजी गयी यह तो उपरोक्त अधिकारी ही बता सकते है।उपरोक्त वाहन को लगभग एक माह से अधिक हो गए है चालान हुए।नाम न बताने पर अंदर के ही एक ब्यक्ति ने बताया कि 28 दिन के बाद किसी भी चलानी को न्यायलय में भेजा जा सकता है।इस घटना से साफ हो गया है कि उपरोक्त अधिकारी अपनी मर्जी से ही चलानी भेजेंगे न की कानून की मर्जी से ।इसी के सम्बन्ध में जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना भी मांगी गई है एक माह बीत गए है परन्तु अबतक सूचना नहीं मिला है ।यादि अवधि के अंदर सूचना नहीं मिला तो प्रथम अपील भी की जायेगी।
ARTO kushinagar का फरमान,नहीं भेजी जाएगी ट्रक और बस की चलानी सक्षम न्यायलय में।